Central election commission

केन्द्रीय सर्तकता आयोग
गठन वर्ष 1964
संरचना यह बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त ( अध्यक्ष ) तथा दो - या - दो से कम सर्तकता आयुक्त होते हैं । इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्धारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती हैं । समिति का प्रमुख प्रधानमन्त्री व अन्य सदस्य में लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृह मन्त्री होता हैं । इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले होए तक होता हैं ।
कार्य केन्द्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जाँच करना जिसमें केन्द्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमए 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हैं ।


