Central information commission

केन्द्रीय सूचना आयोग
गठन वर्ष 2005
संरचना : केन्द्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्धारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती हैए जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होता हैं ।
कार्य / शक्ति : आयोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर उनकी जाँच कर सकता हैए जो एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण एक सूचना आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हैं ।


